न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय से दिया इस्तीफासंविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) के तहत त्यागपत्र, 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी ।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत सरकार द्वारा 27 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217 की उपधारा (1) के प्रावधान (ए) के तहत अपना त्यागपत्र सौंपा है।जारी अधिसूचना में बताया गया है कि न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा का इस्तीफा 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा।हालांकि, इस्तीफे के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। न्यायमूर्ति वर्मा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई और न्यायिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं।कानूनी और न्यायिक हलकों में उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी यह अधिसूचना प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के माध्यम से सार्वजनिक की गई।(रिलीज़ आईडी: 2266060)

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