उत्तरकाशी पुरोला मातहत न्यायालय (सिविल जज, सी.डी.) उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2025 को पारित अंतरिम आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद प्रमुख क्षेत्र पंचायत पुरोला ने पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा जारी पत्रांक संख्या 133/23–पं0/वीडीओसी/बैठक/2025–26, दिनांक 05 फरवरी 2026 के क्रम में प्रमुख क्षेत्र पंचायत पुरोला ने आज दिनांक 05 फरवरी 2026 को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित अपने पद का पुनः कार्यभार संभाल लिया।
प्रमाण पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने के उपरांत, संबंधित प्रशासनिक आदेशों के अनुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत को पुनः अधिकार सौंपे गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकास कार्यों, वित्तीय स्वीकृतियों एवं प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है।स्थानीय स्तर पर इस घटनाक्रम को क्षेत्र पंचायत के कार्य संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लंबे समय से लंबित विकास कार्यों, बैठकों और योजनाओं के क्रियान्वयन को अब गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आगे की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते प्रमुख क्षेत्र पंचायत को पूर्ववत दायित्व सौंप दिए गए हैं। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत को औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कराया गया, जिसमें प्रधान संगठन एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

